अवैध कटाई व वन्यप्राणी शिकार के मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार

स्वाभिमान न्यूज़ | ललित मुखर्जी 

पिथौरा। वन परिक्षेत्र पिथौरा अंतर्गत कक्ष क्रमांक 206, सोहागपुर में वृक्षों की अवैध कटाई, वन अधिकार मान्यता अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पट्टाशुदा भूमि पर नया अतिक्रमण, जंगल के भीतर डबरी में मछली पकड़ने हेतु जाल डालने तथा विद्युत तार प्रवाहित करने के आरोप में रामाधीन पिता ठेल सिंह (जाति गोड़), ढोमसिंह पिता बलीराम एवं संतोष पिता बलीराम को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 51 सहपठित धारा 9 एवं 2(16)(a)(b), भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 तथा लोकसंपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।




इसी प्रकार सांकरा सर्किल के बड़े टेमरी (कक्ष क्रमांक 258) में सियार का फंदा लगाकर शिकार कर ले जाते हुए फागूलाल पिता बृजलाल (शिकारी) एवं कुमार पिता मंगलू पारधी को पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 51 सहपठित धारा 9 एवं 2(16)(a)(b) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।




वन परिक्षेत्र अधिकारी सालिकराम डड़सेना ने बताया कि वनमण्डल अधिकारी मयंक पाण्डेय के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा पूरे वन क्षेत्र में प्रतिदिन प्रातःकाल सघन पैदल गश्त की जा रही है। इसी गश्त के दौरान दोनों प्रकरणों में कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अवैध कटाई, अतिक्रमण एवं वन्यप्राणी शिकार के विरुद्ध वन विभाग की निगरानी और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।


उन्होंने आगे बताया कि उक्त कार्रवाई डीएफओ मयंक पाण्डेय के मार्गदर्शन में उप वनमण्डलाधिकारी डिम्पी बैस, वन परिक्षेत्र अधिकारी सालिकराम डड़सेना, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी छबिलाल साहू एवं राजकुमार साहू, परिसर रक्षी दीपक जेंद्रे तथा सुरक्षा श्रमिकों के सहयोग से संपन्न की गई। वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि वनों एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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