एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद पुनर्वास भुगतान में टालमटोल, मामला हाईकोर्ट में

रिपोर्ट - आंजनेय पांडेय, रायगढ़

एनटीपीसी लारा द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद 16 वर्षों से पुनर्वास (बोनस) राशि के भुगतान में टालमटोल जारी है। पुसौर ब्लॉक के झीलगीटार गांव के निवासी विवेक श्रीवास्तव की भूमि अधिग्रहण के बावजूद उन्हें बोनस राशि का भुगतान नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा एनटीपीसी को कई पत्र लिखे गए, जिनमें भूमि स्वामी को पुनर्वास राशि देने के निर्देश दिए गए थे, परंतु एनटीपीसी लारा ने इन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया।




विवेक श्रीवास्तव ने इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने उन्हें जिला पुनर्वास समिति के समक्ष आवेदन करने का निर्देश दिया। समिति ने अप्रैल 2024 में रायगढ़ के एसडीएम को विवेक श्रीवास्तव को बोनस राशि दिलाने का आदेश दिया, लेकिन एनटीपीसी अब तक इस आदेश की अवहेलना कर रही है।


वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मिश्रा ने एनटीपीसी के महाप्रबंधक पर FIR दर्ज करने की मांग की है, जबकि रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया ने भी कलेक्टर और एनटीपीसी के अधिकारियों को पत्र जारी कर जल्द से जल्द पुनर्वास राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।


एनटीपीसी प्रबंधन के मुताबिक, विवेक श्रीवास्तव पुनर्वास नीति के तहत बोनस के पात्र नहीं हैं, जबकि स्थानीय ग्रामीण और सरकारी अधिकारी इसे अन्यायपूर्ण ठहरा रहे हैं।


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