उमेश भोई को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं मिली अग्रिम जमानत

रिपोर्ट - ललित मुखर्जी

पिथौरा (स्वाभिमान न्यूज़)। जाड़ामुड़ा धान खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। आवेदक के वकील ने कोर्ट के सामने आवेदक को बेगुनाह बताया वहीं तहसीलदार एवं किसानों को गुनाहगार बताया है। 



हाई कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया है। बतादें की जाड़ामुड़ा धान खरीदी केंद्र में इस वर्ष फर्जी तरीके से किसानों का रकबा बढ़ाकर धान की खरीदी की गई है। जिससे शासन को करीब 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। डिप्टी कलेक्टर के टीम के साथ इस पूरे मामले की जांच की गई जिसमें समिति प्रबन्धक उमेश भोई दोषी पाया गया। इसके बाद बसना थाना में FIR दर्ज कराई गई। उमेश भोई के विरुद्ध धारा 420, 120बी, 467, 568, 471 , 34 के तहत अपराध दर्ज है। जिसको चुनौती देते हुए आवेदक के द्वारा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 


पूर्व में भी इसके खिलाफ है अपराध दर्ज

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि आवेदक उमेश भोई के विरुद्ध बसना थाना में पूर्व में धारा 420, 409, 34 के तहत एफआईआर दर्ज है। वही खरीफ वर्ष 2023 - 24 में फर्जी रकबा बढ़ाकर समर्थन मूल्य में धान की मनमानी तरीके से खरीदी कर शासन को नुकसान पहुंचा है। जिसके कारण हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत को खारिज कर दी है। 


आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर

कहते हैं पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। लेकिन इस मामले में उनके हाथ छोटे होते दिखाई दे रहा है। महीने बीत जाने के बावजूद आरोपी,  पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब - तक बसना पुलिस आरोपी बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। जिसके कारण आरोपी अब तक जेल की हवा खाने से बचा हुआ है।


इस मामले में जांच जारी

इस मामले में डिप्टी कलेक्टर की टीम की जांच जारी है। स्वाभिमान न्यूज़ ने जांच टीम से बात की है जिसमें जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बहुत जल्द 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। जिससे इस तरह के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं गबन करने वालों के हौसले पस्त होगा।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !