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फ़ोटो - अजय उर्फ हेमलाल नायक |
पिथौरा (स्वाभिमान न्यूज़)। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने बुधवार को पिथौरा जनपद पंचायत के सभापति अजय उर्फ हेमलाल नायक की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने यह फैसला लिया। आपको बतादें की एक आदिवासी महिला की शिकायत पर तेंदुकोना थाने में धारा 294/34, 420, 451, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 की धाराएं 3(1)(R), 3(1)(S) के तहत अपराध पंजीबद्ध है।
हाइलाइट्स
- 1 सितम्बर 2022 को हुई एफआईआर
- धारा 420 सहित SC/ST की भी लगी धाराएं
- बिलासपुर हाईकोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज
पीड़िता आदिवासी महिला राधाबाई बारिहा निवासी ग्राम लीलेसर के बैंक खाते से 38 हजार रुपये फर्जी तरीके से आहरण एवं जातिसूचक गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने मामले में आरोपी अजय उर्फ हेमलाल नायक के विरुद्ध तेंदुकोना थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता न्याय की मांग को लेकर पहले दर-दर की ठोकरें खाई उसके पश्चात एक पत्रकार संगठन से मदद मिलने पर आख़िरकार तेंदुकोना थाने में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई।
निचली अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं नहीं दिया था, इसके पश्चात आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था यहां भी आरोपी को जमानत नहीं मिलने के कारण उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई है।
गौरतलब है कि घटना 1 सितंबर 2022 की है तब से यह प्रकरण न्यायालय प्रक्रियाधीन था। उसकी अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के पश्चात पुलिस आरोपी को तलाश रही है। आरोपी अजय उर्फ हेमलाल नायक निवासी ठाकुरदिया खुर्द राजनीति पृष्ठभूमि का व्यक्ति है तथा अपने बचाव हेतु हर तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार है। पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी किसी चुनौती से कम नहीं होगी। आरोपी के खिलाफ धारा 294/34, 420, 451, 506 के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 के धाराएं 3(1)(R) एवं 3(1)(S) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
खानी पड़ेगी जेल की हवा
वहीं पुलिस का कहना है कि अब जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी तथा पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा।